समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द खरीदी 8 उपार्जन स्थलों में 31 जुलाई तक, किसानों से उपार्जन हेतु मात्र तीन दिन शेष

कटनी। जिले मे ई- उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत पात्र कृषकों से समर्थन मूल्य पर औसत अच्छी गुणवत्ता के ग्रीष्म कालीन मूंग व उड़द के उपार्जन हेतु ई- उपार्जन पोर्टल में 8 उपार्जन केन्द्रों की अनुमति प्राप्त होने के कारण जिले मे वर्तमान मे 8 केन्द्रों में मूंग व उड़द की खरीदी की जा रही है। मूंग व उड़द की खरीदी की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।

उपार्जन संस्था व स्थल

कटनी नगर में विपणन सहकारी संस्था कटनी उपार्जन संस्था और सी डब्ल्यू सी वेयर हॉउस इन्द्रा नगर कटनी उपार्जन स्थल बनाया गया है। ढीमरखेडा तहसील में ही प्राथमिक कृषि साख समिति झिन्ना पिपरिया को उपार्जन संस्था एवं शिवान्या वेयर हॉउस 79 झिन्ना पिपरिया को उपार्जन स्थल तथा बड़वारा तहसील में किसान सहकारी विपणन समिति बडवारा को उपार्जन संस्था उपार्जन स्थल राय वेयर हाउस यूनिट -2 तथा बरही तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति पिपरियाकला को उपार्जन संस्था एवं  ललिराज वेयर हाउस -106 बरही को उपार्जन स्थल एवं बहोरीबंद तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति बहोरीबंद को उपार्जन संस्था व एस डब्ल्यू सी वेयर हाऊस 144 को उपार्जन स्थल और बहोरीबंद तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति कुँआ को उपार्जन संस्था और नरसिंह वेयर हाउस जुजावल को उपार्जन स्थल बनाया गया है। इसी प्रकार विजयराघवगढ तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति सिंगौडी को उपार्जन संस्था एवं अन्नपूर्णा वेयर हाउस 133 डोकरिया को उपार्जन स्थल के अलावा रीठी तहसील में कृषि विपणन सहकारी समिति रीठी को उपार्जन संस्था एवं पूजा वेयर हाउस 101, ग्राम देवडोंगरा को उपार्जन स्थल बनाया गया है।

समर्थन मूल्य

उपार्जन नीति के अनुसार औसत अच्छी गुणवत्ता के ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन हेतु समर्थन मूल्य क्रमशः  8 हज़ार 558 रूपए प्रति क्विंटल तथा  उड़द का समर्थन मूल्य 6 हजार 950 रूपए-प्रति क्विंटल निर्धारित है। उपार्जन कार्य सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक किया जायेगा।

उपार्जन मापदंड

फसल हेतु निर्धारित एफ ए क्यू अनुसार ही केन्द्र में आने वाली आवक का उपार्जन करने का प्रावधान है।उपार्जन केन्द्र संचालन संस्था द्वारा केंद्र पर आवश्यक भौतिक संसाधन की व्यवस्था की जावे, वर्षा कालीन स्थिति को देखते हुए गुणवत्ता युक्त वाटरप्रूफ तिरपाल, कवर की व्यवस्था करें, जिससे वर्षा की स्थिति में उपार्जित स्कंध गीला न हो।

उपार्जन केन्द्र पर  एम एस पी एफ ए क्यू तथा निर्मस उपार्जन एवं भुगतान की प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में प्रचार-प्रसार हेतु डिस्प्ले कराना अनिवार्य है।केन्द्र पर पीने के पानी एवं शौचालय की व्यवस्था की जावे।केन्द्र पर हार्डवेयर एवं तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था की जावे। केंद्र पर किसानों की उपज को छनाई एवं साफ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

ये दस्तावेज उपार्जन केंद्र में लाना जरूरी

कृषकों को अपनी उपज विक्रय के समय उपार्जन केंद्र पर आधार कार्ड की प्रति, आधार कार्ड खाते से लिंक बैंक खाता नंबर,आई.एफ.सी. कोड एवं शाखा, समग्र सदस्य आई.डी की प्रति (न होने की दशा में पेन कार्ड की प्रति), वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति, किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिंटआउट, खसरे,ऋण पुस्तिका (मोबाइल ऐप से पंजीयन कराने वाले किसानों हेतु) दस्तावेज जमा करना होगा, जिनका मिलान केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जायेगा एवं मिलान होने के उपरांत कृषक तौल पर्ची जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। जिन कृषकों द्वारा पंजीयन के समय उक्त दस्तावेज दिये गये है, उनको पुनः दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।

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