आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाएं 15 मार्च तक दस्तावेज जमा कर सकेंगी

कटनी।"प्रदेश के समस्त जिलों में विद्यमान आपदा जोखिम क्षेत्र और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विभिन्न हितकारकों की भूमिकाओं को देखते हुए समग्र आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवी संस्थाओं के सशक्तिकरण नामक परियोजना की शुरुआत की गई है। 

जिसमें कटनी जिला अंतर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता वृद्धि कर सशक्त बनाने के अनुक्रम में जिला अंतर्गत 60 ग्रामो और वार्डों में समुदाय स्तर पर आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियां का संपादन किया जाना है। उक्त हेतु समन्वय संस्था के रूप में एक स्थानीय स्वयं सेवी संस्था को नोडल संस्था के रूप में चयनित किया जाना है। जिस हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन के लिए संस्था का पंजीयन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 अंतर्गत होना चाहिये।

संस्था को जिले में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये। . जिला और स्थानीय स्तर पर सामुदायिक कार्यकम के आयोजन का अनुभव होना आवश्यक है। 

स्वयं सेवी संस्थाओं के विगत पांच वर्षों का वार्षिक लेखे के किन्ही 3 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 10 लाख रूपये होना आवश्यक है।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। नामांकित नोडल संस्था द्वारा चयनित 60 ग्रामों , वार्डों में समुदाय आधारित गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। उक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा प्रत्येक जिले के लिये राशि तीन लाख पिचहत्तर हजार रूपये मात्र प्रदाय किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।"

स्वयं सेवी संस्थाये  उल्लेखित नियमों के अनुक्रम में अपने दस्तावेज 15 मार्च तक कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 36 में जमा कर सकते हैं।

रवि कुमार गुप्ता : संपादक

 ( जन आवाज )


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