आदतन अपराधी भरत उर्फ भानू को हर माह देनी होगी माधवनगर थाना में हाजिरी

 

कटनी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने आदतन अपराधी भरत उर्फ भानू कुकरेजा के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह की अवधि तक हर माह एक दिन पुलिस थाना माधवनगर में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।

 

कलेक्टर अवि प्रसाद ने भरत के विरुद्ध यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।

अनावेदक भरत उर्फ भानू कुकरेजा पिता घनश्याम दास कुकरेजा उम्र 27 वर्ष निवासी खैवर लाईन थाना माधवनगर निवासी है और असामाजिक तत्व एवं आदतन अपराधी है। भरत का थाना क्षेत्र में आमजन के साथ गाली गलौच ,मारपीट करना, हत्या करने की नियत से जानलेवा हमला करना, अधिक मात्रा में शराब कब्जे में रखकर विक्रय करना और लूट करने जैसे आपराधिक मामले विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है। भरत के आपराधिक कृत्यों  और गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई है परन्तु इसके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नही हुआ है। अनावेदक की अपराधिक गतिविधियों के कारण एवं उसके आपराधिक कृत्यों से आमजनो का स्वच्छंद विचरण करना मुशकिल हो गया है ।साथ ही क्षेत्र के आम नागरिक उनके दैनिक जीवन के कृत्यों को सामान्य रूप से करने में असहज महसूस करते हैं। आम जनता इसके आपराधिक कृत्यों से इतनी भयभीत रहती है कि अनावेदक के विरुद्ध संज्ञेय अपराध की सूचना थाने में देने एवं उसके विरुद्ध साक्ष्य देने में भय महसूस करते हैं। इस कारण से  भरत अपनी आपराधिक गतिविधियों को लगातार जारी रखा हुआ है। भरत की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में शांति भंग एवं लोक प्रशांति का खतरा पैदा हो गया है। अनावेदक आम जनता के लिये आतंक का पर्याय बन चुका है। अनावेदक भरत के उपनगरीय क्षेत्र माधवनगर  कटनी में मौजूद रहने से आम जनो के लिये भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित है।

इन स्थितियों के मद्देनजर कलेक्टर अवि प्रसाद ने भरत उर्फ भानू कुकरेजा के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) के तहत कार्रवाई करते हुए अनावेदक भरत उर्फ भानू कुकरेजा पिता घनश्याम दास कुकरेजा उम्र 27 वर्ष निवासी खैबर लाईन थाना माधवनगर जिला कटनी को 6 माह की अवधि तक प्रतिमाह में एक दिन थाना माधवनगर में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

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