अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के लिए खोलना होगा अलग बैंक खाता
अभ्यर्थी और अभिकर्ता निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार से अधिक की नगद राशि नहीं ले जा सकेगा
अभ्यर्थी द्वारा पृथक बैंक खाता नहीं खोलने पर रिटर्निंग अधिकारी आयोग के अनुदेशों का पालन करने के लिए अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगा।
उपायुक्त नगर निगम एवं नोडल अधिकारी पवन कुमार अहिरवार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार न तो कोई अभिकर्ता एवं उनके अनुयायी और न अभ्यर्थी स्वयं ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार रूपए से अधिक की नगद राशि ले जा सकता है।
बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है ।खाता सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से ही किया जायेगा।
अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए खाते से क्रॉस्ड अकाउंट, पेयी चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस अथवा एनईएफटी के माध्यम से उपगत कर सकेंगे। लेकिन 20 हजार रूपए तक के निर्वाचन व्यय को बैंक खाते से निकासी करके अभ्यर्थी नगद भुगतान कर सकेगा।
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